लॉकडाउन से उकताए लोगों को राहत, आज से खुलेंगी दुकानें

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर रोक बरकरार रहेगी यानी वे अभी नहीं खुलेंगे.

author-image
Nihar Saxena
एडिट
New Update
Shops Corona Virus

सशर्त खुल सकेंगी दुकानें, लेकिन मॉल रहेंगे बंद.( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

Advertisment

कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी से बचाव के सिलसिले में बीते एक माह से कठोर लॉकडाउन (Lockdown) झेल रहे लोगों के लिए शनिवार से राहत भरे दिन की शुरुआत हो रही है. मोदी सरकार (Modi Government) ने देर रात लिए गए एक निर्णय से देश के लाखों दुकानदारों और लोगों के लिए अच्छी पहल की है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि शॉपिंग मॉल्‍स (Malls) और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर रोक बरकरार रहेगी यानी वे अभी नहीं खुलेंगे. यह छूट केवल उन्‍हीं दुकानों को है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं. साथ ही स्‍टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी.

यह भी पढ़ेंः MSME सेक्टर को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

कुछ शर्तों के साथ दी गई राहत
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे. इन सभी को मास्‍क पहनना जरूरी होगा. इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है. सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं. इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए. इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्‍टाफ को ही काम करने की छूट है. साथ ही उन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा. दुकान में काम करने वालों को मास्‍क भी लगाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ेंः Corona Lockdown 2 Day 11 Live: 24 घंटे में 1,684 नए मामले, 9.45 लाख संदिग्ध निगरानी में

राहत के साथ जुड़े हैं शर्तों वाले पहलू
गृह सचिव अजय भल्‍ला ने इस राहत के साथ गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है. ये दुकानें लॉकडाउन तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी. इसके अलावा सिंगल और मल्‍टीब्रांड मॉल्‍स भी नहीं खोले जाएंगे. हालांकि, नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं. इन्‍हें भी छूट दी गई है. यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों (धारा 14) में संशोधन है जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी.

यह भी पढ़ेंः ICC के चेयरमैन पद से हट जाएंगे शशांक मनोहर, जानिए कौन लेगा उनकी जगह

हॉटस्‍पॉट क्षेत्र में नहीं खुलेंगी दुकानें
नए संशोधित नियमों में भी कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. इसमें दूध, राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं.। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा. एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है.

HIGHLIGHTS

  • शनिवार से सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रजिस्‍टर्ड दुकानें सशर्त खुल सकेंगी.
  • नए नियमों में भी शॉपिंग मॉल्‍स (Malls) और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर रोक बरकरार रहेगी
  • 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे.
covid-19 home ministry Corona Virus Lockdown Closed Malls Shops Open Non Essential Shops
Advertisment
Advertisment
Advertisment