Unlock-5 Guidelines : गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने मंगलवार को कोरोना वायरस को देखते हुए अनलॉक-5 (Unlock-5) की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को जो कोरोना वायरस को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे, वो ही दिशा-निर्देश अब 30 नवंबर, 2020 तक लागू रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले महीने के निर्देशों, जिनमें सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने की मंजूरी दी थी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में रोक को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30 नवंबर 2020 तक जारी रहने के लिए अपने 30 सितंबर के आदेशों को जारी किया है.
गृह मंत्रालय की ओर से द्वारा अनलॉक-5.0 दिशा-निर्देशों का ऐलान 30 सितंबर को कर दिया गया था. ये दिशा-निर्देश एक अक्टूबर से लागू हुए थे, जोकि 30 नवंबर तक चलेंगे. इन दिशा-निर्देशों में मोदी सरकार द्वारा स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है. स्कूलों की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन जारी रहेगा और कोई भी स्कूल विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता है.
मोदी सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना था. सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है.
Source : News Nation Bureau