सिमी सरगना अबु फैजल और आतंकी शराफत को कोर्ट ने जेल प्रहरियों से गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी के मामले में 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
फैसला मंगलवार को सीजेएम राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया है। अभियोजन के अनुसार घटना 8 मई 2015 की दोपहर केंद्रीय जेल में हुई थी। बता दें कि इस दौरान दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जा रही थी।
दोनों आतंकियों को जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लाया गया दोनों ही जेल प्रहरियों से गाली-गलौच करने लगे। इतना ही नहीं जेल प्रहरियों से उन्हें मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। आतंकियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरे को भी तोड़ दिया था।
और पढ़ें: राहुल गांधी ने कहा- देश में सबसे मुश्किल काम ईमानदार नेता होना
मामले में गांधीनगर पुलिस ने दोनों आतंकियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का अपराध कायम किया था।
इसी मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बता दें कि अबु फैजल को इससे पूर्व खंडवा जेल ब्रेक और एटीएस सिपाही सीताराम यादव की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है।
और पढ़ें: दाऊद के भाई कासकर का दावा, पाकिस्तान में है अंडरवर्ल्ड डॉन
Source : News Nation Bureau