पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने हलफनामा दायर किया है. महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया है. पुलिस ने कहा कि याचिका खारिज होने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. राज्य CID गहन जांच के बाद पहले ही दो चार्जशीट दायर कर चुकी है. इन चार्जशीट को भी कोर्ट में जमा कराया गया है.
महाराष्ट्र पुलिस ने हलफनामा में कहा कि अपराध को रोकने में / ज़िम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच गई. विभागीय जांच में दोषी पाए गएअस्सिटेंट पुलिस इस्पेक्टर आनंदराव शिवाजी काले को सर्विस से बर्खास्त किया गया है.
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-इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर रविन्द्र दिनकर सालुंनखे और हैडकांस्टेबल नरेश ढोंडी को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है.
-इसके अलावा लापरवाही के दोषी 15 दूसरे पुलिसकर्मियों को दो इस तीन साल के लिए न्यूनतम सेलेरी देने दिए जाने का दंड दिया गया है.
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6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में दायर चार्जशीट मांगी थी. साथ ही इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की ब्यौरा भी मंगा था.
वहीं, वकील शशांक शेखर झा और साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में CBI /NIA जांच की मांग की गई है.
Source : News Nation Bureau