मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के बाद अब दो और आरोपियों को जमानत

मालेगांव बम बलास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने दो आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को जमानत दे दी है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के बाद अब दो और आरोपियों को जमानत

मालेगांव ब्लास्ट मामले में दो और को जमानत (फाइल फोटो)

Advertisment

मालेगांव बम बलास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने दो आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को जमानत दे दी है।

इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पुरोहित को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 

मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य अभियुक्त पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को नौ साल जेल में बिताने के बाद 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

पुरोहित ने 25 अप्रैल के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो जमानत दे दी थी, पर पुरोहित की याचिका खारिज कर दी थी।

महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने पूर्व में इस विस्फोट के तार दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत से जोड़े थे।

और पढ़ें: UN में भारत ने कहा-अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का चेहरा है पाकिस्तान

Source : News Nation Bureau

NIA Court bail Sadhvi Pragya malegaon blast case Colonel Purohit Sudhakar Chaturvedi Sudhakar Dwivedi
Advertisment
Advertisment
Advertisment