रेल में यात्रा के दौरान नहीं लगाया मास्क...तो लगेगा इतना जुर्माना

त्यौहारी सीजन में रेल में यात्रा करने वालों के लिए ये खबर जरुरी है..क्योंकि रेलवे बोर्ड ने मास्क को लेकर जुर्माना राशि बढ़ा दी है. साथ ही नियम का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है..

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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त्यौहारी सीजन में रेल में यात्रा करने वालों के लिए ये खबर जरुरी है..क्योंकि रेलवे बोर्ड ने मास्क को लेकर जुर्माना राशि बढ़ा दी है. साथ ही नियम का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है.. अब अगर यात्रा के दौरान बिना मास्क कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा. रेलवे का पुराना नोटिफिकेशन इसी माह 16 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है. रेलवे ने अपने कोविड-19 गाइडलाइंस (COVID-19 Guidelines) को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है. आदेश के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है..

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इससे पहले, 17 अप्रैल, 2021 को भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थीं. रेलवे की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 22 हजार के करीब मामले दर्ज किए गए हैं. आज भी देश में हर रोज औसतन 20,000 के करीब मामले आ रहे हैं. पिछले हफ्ते 56 फीसदी कोविड मामले केरल से दर्ज किए गए हैं.

 

अग्रवाल ने कहा कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी 10 हजार से ज्यादा सक्रिय मामले बने हुए हैं. केरल में 1,22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं. महाराष्ट्र में 36,000 के करीब सक्रिय मामले हैं. तमिलनाडु, मिज़ोरम और कर्नाटक में भी सक्रिय मामले अधिक संख्या में हैं.

HIGHLIGHTS

  • बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए रेलवे ने लिया फैंसला 
  • पुराने नोटिफिकेशन की मियाद इसी महीने 16 अक्टूबर को हो रही है खत्म 
  • 24 घंटों में कोरोना के 22 हजार मामले किए गये दर्ज 

 

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