सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने विदेश से भारत आने के लिए चार्टर फ्लाइट (Charter Flight) को शर्तों के साथ मंज़ूरी दे दी है. हालांकि इसके लिए यात्रियों को संबंधित भारतीय दूतावास या हाई कमीशन में रजिस्टर्ड होना होगा. साथ ही हवाई यात्रियों (Air Passengers) को गृह मंत्रालय के अनुसार दी गई मानवता के आधार पर छूट का अपने लिए आधार साबित करना होगा. संबंधित राज्य सरकार से भी अनुमति लेनी होगी.
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25 मई को दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हुईं
बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा था कि भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किए जाने के पहले महानगरों में लॉकडाउन और कई देशों द्वारा विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों के हल की जरूरत है. कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होने के कारण भारत में घरेलू विमान सेवाओं को रद्द कर दिया गया था और 25 मई को दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गयीं, लेकिन देश में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें अब भी स्थगित हैं. पुरी ने ट्विटर पर कहा ‘‘ कई नागरिकों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए हमसे संपर्क किया है. इसके लिए कई मुद्दों का हल करने की आवश्यकता है. कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्य अपने नागरिकों या राजनयिकों को छोड़कर दूसरे यात्रियों को आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि भारत में अधिकतर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें महानगरों से चलती हैं जहां यात्री पड़ोसी शहरों और राज्यों से आते हैं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 5.0 के लिए गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों में राज्यों के अंदर और अंतर-राज्यीय यात्रा को खोल दिया गया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही हम 50-60 प्रतिशत घरेलू उड़ानों के संचालन की ओर बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की हमारी क्षमता में भी सुधार होगा. (इनपुट भाषा)