श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि अब यह ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों के खातों में डाला जाएगा.
अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था. अब 2018-19 के लिए ईपीएफओ दावों का निपटान ऊंची 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर सकेगा.
केंद्रीय मंत्री गंगवार ने बयान में कहा,‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है. यह 2017-18 की तुलना में 0.10 प्रतिशत अधिक है.’
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मंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद छह करोड़ अंशधारकों के खातों में 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे.’ पीटीआई ने 19 सितंबर को ही खबर दी थी कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.