मोदी सरकार (Modi Government) ने अनलॉक-2 (UNLOCK 2) के लिए गाइडलाइन सोमवार रात जारी कीं. सरकार ने कहा कि अनलॉक-टू 31 जुलाई तक लागू रहेगा.
नए गाइडलाइंस के मुताबिक 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी 31 जुलाई तक नहीं उड़ पाएंगे.
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पर भी 31 जुलाई तक पाबंदी जारी रहेगी. वहीं, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी.
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी. जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.
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बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी. नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है.
Source : News Nation Bureau