10 लाख अनियमित (Casual) कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले इन कर्मचारियों को सरकार दीपावली में बड़ा तोहफा दे सकती है. इन सभी को अब नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा. केंद्र सरकार ने माना है कि दोनों कर्मचारी बराबर काम करते हैं तो उन्हें अलग-अलग वेतन क्यों. इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के बुधवार को इस संदर्भ में आदेश दिया है.
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सरकार के इस आदेश के मुताबिक, सभी अनियमित कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने पर उसी पद पर काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के वेतनमान (Pay Scale) के न्यूनतम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर ही भुगतान होगा. वे जितने दिन काम करेंगे, उन्हें उतने दिनों का ही भुगतान होगा. हालांकि, आदेश संख्या 49014/1/2017 के मुताबिक, उन्हें नियमित रोजगार पाने का हक नहीं होगा.
हालांकि, अभी तक अनियमित कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकारों का तय किया न्यूनतम वेतन ही दिया जाता था. दिल्ली ने अकुशल श्रमिकों के लिए 14,000 रुपये प्रति महीने का वेतन तय किया गया था, लेकिन अब इस आदेश के बाद उन्हें ग्रुप डी (Group D) के वेतनमान का न्यूनतम वेतन यानी 30,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा. एक बार में ही उनकी आमदनी दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी.
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आदेश में यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी अनियमित कर्मचारी का काम नियमित कर्मचारी के काम से अलग है तो उसे राज्य सरकार के निर्धारित वेतन के आधार पर भी भुगतान किया जाएगा. ऐसा करने के लिए आदेश सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है. DOPT का यह आदेश समान कार्य के लिए समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद आया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके लागू होने पर ट्रेड यूनियन (Trade Union) के कई नेताओं ने संदेह जताया है. कुछ नेताओं ने कहा है कि ऐसे आदेश पहले भी दिए गए हैं लेकिन लागू नहीं हो सके हैं.