गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को बार्डर सुरक्षा बल (BSF) को लेकर बड़ा फैसला किया है. बीएसएफ के जवान अब इन राज्यों में सीमा के अंदर भी कार्रवाई कर सकेंगे. गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में BSF को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया है. तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में BSF कार्रवाई कर सकेगी. पुलिस की तर्ज पर अब बीएसएफ भी कार्रवाई करेगी. BSF नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी.
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गृह मंत्रालय के यह आदेश सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है. पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर इसे केंद्र सरकार द्वारा पंजाब की सरजमीन पर कब्जा करने का कोशिश बताया है. नए आदेश के मुताबिक, बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर तक था, जो अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है. गुजरात में पहले 80 किलोमीटर था, जो अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है.
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बीएसएफ के ये हैं अधिकार
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act 1968) की धारा 139 समय-समय पर केंद्र सरकार को सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है. गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के शेड्यूल को संशोधित किया है, जहां BSF के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी.
HIGHLIGHTS
- गृह मंत्रालय ने बार्डर सुरक्षा बल (BSF) को लेकर बड़ा फैसला किया
- असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में BSF को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार
- नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी BSF