'Modi Surname' Case : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मोदी सरने केस में गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है. गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएंगे. तब तक के लिए HC ने उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है. ('Modi Surname' Case)
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राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि यह फर्स्ट केस है, जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुनाई गई है. यहां मुझसे भी अधिक अनुभव वाले एडवोकेट हैं. मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इस तरह की सजा के बारे में कभी सुना या देखा होगा. उन्होंने आगे कहा कि किसी तरह का कोई सबूत मौजूद नहीं है. राहुल गांधी को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र गवाही सबूत कभी भी नहीं हो सकती है. ('Modi Surname' Case)
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आपको बता दें कि मोदी सरनेम के मामले में पिछले दिनों सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. अदालत के आदेश आने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद राहुल गांधी को सांसद का आवास खाली करना पड़ा है. इसके बाद सत्र अदालत ने राहुल गांधी के दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी रद्द कर दी थी. इस पर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में दोषसिद्धि पर स्टे के लिए याचिका दायर की है. ('Modi Surname' Case)