Modi Surname Case : मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. उन्होंने कहा कि माफी न मांगने पर अहंकारी कहना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की एसएलपी अर्जी पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था. भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने अपने जवाब में SC से राहुल गांधी की अर्जी खारिज करने की अपील की है.
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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने मामले से जुड़े याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी द्वारा उन्हें अहंकारी कहने पर उनके जवाब की निंदा की है. कांग्रेस नेता ने अपने हलफनामे मे कहा कि उनके (राहुल गांधी) लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से मना करते हुए मामले कोर्ट पर छोड़ दिया.
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राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा है कि माफी मांगने से मामले में चल रहे ट्रायल की दिशा बदल सकती है. साथ ही आरपी एक्ट के तहत आपराधिक प्रक्रिया और उसके परिणामों का उपयोग करना अदालत में चल रही प्रक्रिया का भी दुरुपयोग हो सकता है. उन्होंने कहा है कि बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए किसी भी जन प्रतिनिधि को मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया के साथ न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग जैसा है और सुप्रीम कोर्ट को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा.