भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत शर्तों में संशोधन दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने संशोधन किया है. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने भीम ऑर्मी चीफ को दरियागंज हिंसा मामले के संबंध में उन्हें सशर्त जमानत दी थी. कोर्ट ने चंद्रशेखर को आदेश जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें आगामी 16 फरवरी तक दिल्ली से बाहर रहना होगा वो इस दौरान दिल्ली में नहीं आ सकते हैं. मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद की जमानत शर्तों में संशोधन किया है. नई शर्तों के मुताबिक अब भीम ऑर्मी प्रमुख दिल्ली आकर घूम सकते हैं लेकिन उन्हें दिल्ली आने से पहले दिल्ली के डीसीपी क्राइम को सूचना देनी होगी. दिल्ली की अदालत ने कहा कि पुलिस कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिनसे ये बात साबित हो सके कि दिल्ली में चन्द्रशेखर की उपस्थिति से हिंसा फैलेगी.
Modification of the bail conditions of Bhim Army chief Chandrashekhar Azad: Delhi's Tiz Hazari Court modifies his bail conditions in connection with Daryaganj violence matter. Azad can visit Delhi but he will have to inform DCP crime before coming here. (file pic) pic.twitter.com/qbLz5BUUlQ
— ANI (@ANI) January 21, 2020
भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर की ज़मानत शर्तों में तीसहजारी कोर्ट ने बदलाव किया. अब चन्द्रशेखर दिल्ली के बताए गये पते रह सकेगे.दिल्ली में विजिट करने के शेड्यूल के बारे में सम्बंधित इलाके के डीसीपी और डीसीपी क्राइम को जानकारी देंगे. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए. ऐसे में चन्द्रशेखर को चुनाव में भागीदारी करने की इजाजत देना सही होगा.
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आपको बता दें कि इसके पहले 15 जनवरी को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर (Chandrashekhar) को दिल्ली की एक निचली अदालत से जमानत मिली गई है. आजाद को 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही दिल्ली कोर्ट ने चंद्रशेखर को 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने का आदेश दिया है. 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद परिसर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग जुटे हुए थे. शाम होते होते दरियागंज में हिंसा भड़क उठी थी. यहां पर चंद्रशेखर भी मौजूद थे.
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आपको बता दें कि गुरुवार यानि कि 16 जनवरी को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत मिल गई थी. चंद्रशेखर को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जमानत मिलने के बाद भीम ऑर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था. गुरुवार को जब चंद्रशेखर आजाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, तो समर्थकों ने जेल के बाहर फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था.