वेव समूह के सीईओ मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा की जमानत अर्जी को साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें मोंटी को तीन दिनों की रिमांड लेने की बात थी. कोर्ट ने मोंटी को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है. मोंटी पर सस्ती दरों पर फ्लैट का झांसा देकर कई ग्राहकों से ठगी का आरोप है.
बता दें कि मोंटी चड्ढा को बुधवार रात को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि पोंटी चड्ढा का बेटा और उप्पल-चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक मनप्रीत सिंह चड्ढा धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोंटी फुकेट भागने की तैयारी में था. जिसकी सूचना मिलने पर ईओडब्लू टीम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया.
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मोंटी चड्ढा पर आरोप है कि पहले उसने कई निर्माण कंपनियां खोलीं और लोगों से बड़ी रकम लेकर कुछ ही महीनों में फ्लैट देने का वादा किया था. बाद में वादे के मुताबिक लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए और न ही पैसे वापस किए गए. इसे लेकर लोगों ने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किए थे. बता दें कि मोंटी चड्ढा के पिता और शराब कारोबारी पोंटी चडढ़ा की साल 2012 में संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके साथ उनके भाई हरदीप को भी मार दिया गया था. पिता की मौत के बाद से मोंटी ही शराब से लेकर रियल एस्टेट का कारोबार संभाल रहा है.
HIGHLIGHTS
- मोंटी चड्ढा की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में
- मोंटी पर सस्ती दरों पर फ्लैट का झांसा देकर कई ग्राहकों से ठगी का आरोप
- मनप्रीत सिंह चड्ढा धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोंटी फुकेट भागने की तैयारी में था
Source : News Nation Bureau