लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मोटर व्हीकल संशोधन बिल वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े हैं. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था. इस बिल में मोटर व्हीकल एक्ट को और भी सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रावधान शामिल किया गया है.
इस संशोधित बिल के मुताबिक अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा. इस बिल में एक और जरूरी संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक हर वाहन मालिक को अब थर्ड पार्टी प्रीमियम भी करवाना अनिवार्य किया गया है. सड़क सुरक्षा को लेकर अब इस बिल में कई और सुधार किए गए हैं. अब हिट एंड रन केस में किसी की मौत होने पर 2 लाख रूपयों का मुआवजा देना होगा पहले यह मुआवजा महज 25 हजार रुपया ही था.
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इसके पहले सीपीएम के इलामारन करीम ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर सदन में वोटिंग की मांग की. जिसके बाद सदन में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई. वोटिंग के लिए लॉबी खाली करवाई गई और पर्चियों के जरिए बिल पर वोटिंग करवाई गई. वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़े करके वोटिंग कराने की मांग की. साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाम नहीं आजाद ने कहा कि हम बिल के समर्थन में हैं और कांग्रेस को इस संशोधित बिल पर कोई आपत्ति नहीं है.
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HIGHLIGHTS
- मोटर व्हीकल संशोधित बिल राज्यसभा में पास
- नितिन गडकरी ने पेश किया था संशोधित बिल
- बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट मिले
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो