Krishnanand Rai Murder Case: मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने 10 साल की सजा का ऐलान किया है. वहीं 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में नवंबर 2005 को उस समय के भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय सहित सात लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
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वर्ष 2012 में मामले को लेकर ट्रायल की शुरूआत हुई थी. गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत यह ट्रायल आरंभ हुआ. एक अप्रैल को इस मामले पर अंतिम बहस हुई थी. इसके बाद अदालत ने 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की थी. जहां अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला है. वहीं मुख्तार अंसारी पर एक अन्य मामला रूंगट अपहरण और हत्याकांड का मामला है.
Mukhtar Ansari convicted in kidnapping, murder case, sentenced to 10 years imprisonment
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— ANI Digital (@ani_digital) April 29, 2023
कृष्णानंद राय के काफिले पर 29 नवंबर 2005 में 500 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. राय मोहम्मदाबाद से उस समय भाजपा विधायक समेत कुल सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया. दरअसल, कृष्णानंद राय ने अंसरी के भाई अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में हराया था. इसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया.
HIGHLIGHTS
- वर्ष 2012 में मामले को लेकर ट्रायल की शुरूआत हुई थी
- भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय सहित सात लोगों की हत्या कर दी गई थी
- अफजाल अंसारी के मामले में अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं सुनाया
Source : News Nation Bureau