उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिहं यादव द्वारा सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर कथित रूप से धमकी देने के मामले में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने खारिज कर दी है. सीजेएम ने मामले पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष को 12 फरवरी को बयान दर्ज कराने को कहा है.
सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने अपने आदेश में कहा, 'अमिताभ ठाकुर अपने बयान कर कायम हैं और उन्होंने अपनी शिकायत के पक्ष में सबूत पेश किये हैं. मुलायम सिंह ने भी अपने बयान में फोन रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज का होना स्वीकार किया है. ऐसे में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट रद्द किये जाने योग्य है.'
बता दें कि अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई, 2015 को गोमतीनगर थाने में मुलायम के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पहले दरोगा कृष्णानंद तिवारी ने 12 अक्टूबर, 2015 को, और फिर विवेचक और सीओ बाजार खाला रहे अनिल कुमार यादव ने 9 अक्तूबर 2018 को मुलायम को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था.
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आईपीएस अमिताभ ने इसे कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि मुलायम व उनके बीच बातचीत को लेकर कोई मतभेद नहीं है. बातचीत के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मुलायम उनके कार्यों से सहमत नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि विवेचक ने मुलायम के राजनीतिक रसूख को देखते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी.
Source : News Nation Bureau