मुंबई की विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने विजय माल्या (Vijay Mallya) को भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि ब्रिटेन में मौजूद विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) घोषित किया जाए. इसके साथ ही उसकी संपत्ति जब्त कर नए एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया जाए. ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि विजय माल्या भारत नहीं आना चाहते हैं और ना ही उनकी मंशा बैंक का कर्ज चुका है.
विजय माल्या के खिलाफ भारत द्वारा प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई शुरू करने के बाद माल्या पर यूनाइटेड किंगडम में भी मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज का सामना करना पड़ रहा है. भारत के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने के बाद माल्या को यूनाइटेड किंगडम में मनी-लॉंडरिंग शुल्क का भी सामना करना पड़ रहा है. ईडी और सीबीआई दोनों की ओर से कई केस माल्या के खिलाफ फाइल की गई है.
इधर, 22 नवंबर को स्विस बैंक यूबीएस द्वारा कर्ज की वसूली के लिए जब्ती की कार्रवाई के खिलाफ माल्या की कानूनी टीम द्वारा दी गई सभी दलीलों को यूके हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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दरअसल, स्विस बैंक यूबीएस ने गिरवी रखकर लिए 2.04 करोड़ पाउंड (195 करोड़ रुपये) के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेंट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी.
Source : News Nation Bureau