मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फरार चल रही आरोपी बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पर गाज गिरी है. मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर के बाहर संपत्ति जब्त करने का नोटिस लगा दिया है. बड़ी संख्या में मंजू वर्मा की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया जारी है . कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की. शुक्रवार को मंझौल कोर्ट ने कुर्की-जब्ती करने का आदेश दिया था. आर्म्स एक्ट मामले में फरार आरोपी मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा कोर्ट में पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं. इससे पहले बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी. गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी से मंजू वर्मा को निलंबित कर दिया था.
मुजफ्फरपुर कांड में जांच के दौरान सीबीआई ने मंजू वर्मा के पति के गांव श्रीपुर में 17 अगस्त को छापेमारी की थी. इस दौरान सीबीआई ने चंद्रशेखर वर्मा के आवास से 50 अवैध गोली बरामद की. इसके बाद सीबीआई ने चेरियाबरियापुर थाने में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसके अलावा चंद्रशेखर वर्मा का मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश पाठक से भी संबंध सामने आया, जिसके बाद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार पुलिस को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि पूर्व मंत्री भाग गई और अब तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वो कहां हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है.
पिछले महीने पटना हाई कोर्ट ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगूसराय की एक अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसके बाद मंजू वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.