मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष POCSO कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना ने मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसंबर और बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर को समन किया है. बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दरिंदगी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. आश्रय गृह में 30 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था. कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने आश्रय गृह को ढहाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया था.
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मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पंजाब की पटियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. ब्रजेश छोटा दैनिक अखबार 'प्रात:कमल' भी निकालता था. इस अखबार के लिए उसे नीतीश सरकार के करोड़ों के विज्ञापन मिला करते थे, जो उसकी आय का अतिरिक्त स्रोत था. इसी अखबार की ओट में वह सफेदपोश बना हुआ था. इस कांड से जुड़े एक मामले में नीतीश सरकार की मंत्री रहीं मंजू वर्मा जेल में हैं.
मंजू वर्मा के पति और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बीच काफी अच्छे सबंधों का मामला सामने आया था जिसके बाद मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था. इस मामले में अदालत के आदेश के बाद उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई चल रही थी. 29 अक्टूबर को मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर ने आत्मसमर्पण किया था. फिलाहल वह भी जेल में बंद है.
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क्या है मामला?
बता दें कि मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था. इंस्टिट्यूट ने सूबे की सरकार को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बच्चियों के साथ मुजफरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी. बच्चियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.
Source : News Nation Bureau