नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई 17 मार्च तक टल गई है. बता दें कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टैक्स के दोबारा आकलन का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई ITAT में 28 फरवरी को होने वाली सुनवाई के मद्देनजर टाली है. 19 नवंबर 2019 को अपने फैसले में ITAT (इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल) ने यंग इंडियन के चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर पंजीकरण को रद्द करने के आईटी विभाग के आदेश को सही ठहराया था.
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गौरतलब है कि आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीज को 2011-12 की टैक्स की जांच के लिए नोटिस दिया था. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज ने नोटिस की वैधता के खिलाफ याचिका दायर की थी. उस समय कोर्ट के अंतरिम आदेश का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया था और कहा था कि अगली तारीख लेने के बजाय इसी दिन आदेश जारी किया जाना चाहिए. सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम ने जिरह की थी.
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बता दें कि सोनिया, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज ने नोटिस की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने जालसाजी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कब्जे में ले लिया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी फिलहाल अभी उस मामले की जांच जारी है. सोनिया और राहुल गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.
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नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी भी एक शिकायतकर्ता हैं. इसमें सोनिया समेत राहुल गांधी और कई कांग्रेसी नेता आरोपी हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बीजेपी नेता का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी एसोशिएटेड जॉर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया था.
Source : News Nation Bureau