नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. राजबल्लभ के साथ सुलेखा देवी और राधा देवी को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. बाकि तीन दोषियों को साल की सुनाई है. पटना के सांसदों और विधायकों के मामले के लिए गठित एक विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निलंबित विधायक समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें राजबल्लभ यादव सहित संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार शामिल हैं. नवादा रेप मामले में कोर्ट ने 21 दिसंबर को सज़ा मुकर्रर की थी.
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सजा सुनाए जाने के बाद दोषी विधायक राजवल्लभ ने अदालत परिसर में पत्रकारों से कहा, 'मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा. मैं कानूनी लड़ाई लडूंगा.' उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है. उनके वकील ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे.
उल्लेखनीय है कि नवादा से आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव पर दो साल पूर्व छह फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. राजवल्लभ यादव नवादा से राजद का विधायक चुना गया था. एक किशोरी ने उस पर दो साल पहले अरोप लगाया था कि 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित अपने आवास पर विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. एक महिला बहला-फुसलाकर उसे विधायक के पास ले गई थी. इस मामले की एक प्राथमिकी नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी. इसमें सहयोग करने और नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी और दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था.
Source : News Nation Bureau