मंदी और आर्थिक तंगी से जूझ रही सुपरटेक को शुक्रवार को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, कर्जदाताओं को EMI नहीं देने पर एनसीएलटी (NCLT) ने दिवालिया घोषित कर दिया है. NCLT के इस फैसले के साथ ही 25 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, कर्जदाताओं में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) ने कर्ज की किस्त नहीं मिलने के बाद NCLT में याचिका दायर की थी. NCLT ने शुक्रवार को बैंक की याचिका स्वीकार करते हुए इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया (Insolvency Process) का आदेश दे दिया.
इस बैंक ने खटखटाया NCLT का दरवाजा
एनसीएलटी की दिल्ली बेंच ने इस मामले में इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हितेश गोयल को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया. NCLT ने 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि सुपरटेक ने यूनियन बैंक के सामने एक साथ सेटलमेंट का ऑफर दिया था, जिसे बैंक ने रद्द कर दिया था.
एनसीएलटी के फैसले को सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती
एनसीएलटी के इस फैसले के बाद सुपरटेक ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि NCLAT के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि उसने घर खरीदारों (Home Buyers) के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्ज की किस्त चुकाने के बजाय निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने को वरीयता दी. कंपनी ने कहा है कि प्रोजेक्ट्स पूरा हो जाने के बाद बैंक को कर्ज की किस्त देने की तैयारी थी. कंपनी ने कहा है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स मुनाफे वाले हैं. लिहाजा, इससे भी भागीदार को किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है.
NCLT के इस फैसले से नहीं रुकेगा काम
NCLT के फैसले के बाद सुपरटेक ने कहा है कि इस फैसले से कंपनी के ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं होगा. कंपनी ने दावा किया है कि जहां कहीं भी प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है, वह बिना किसी बाधा के चलता रहेगा. इसके साथ ही कंपनी घर खरीदारों को आश्वासन दिया है कि सुपरटेक के किसी भी घर खरीदारों को घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी ने कहा है कि हम डिलीवरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सुपर टेक ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में 40 हजार से ज्यादा यूनिट डिलीवरी करने का हमारा शानदार रिकॉर्ड रहा है. कंपनी ने एक बार फिर से दावा किया है कि हम घर खरीदारों को उनकी बुकिंग के मुताबिक डिलीवरी करना जारी रखेंगे.
HIGHLIGHTS
- एनसीएलटी ने सुपरटेक को घोषित किया दिवालिया
- इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश
- कंपनी एनसीएलटी के आदेश को SC में देगी चुनौती
Source : News Nation Bureau