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दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं कराना होगा वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन, जानें BH सीरीज के फायदे

वाहन स्वामियों के लिए यह किसी अच्छी खबर से कम नहीं है. खासकर ऐसे लोग जिन्हें काम के सिलसिले में बार-बार तबादले की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

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Nihar Saxena
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बीएच सीरीज के नए नंबरों के लिए अधिसूचना जारी. ( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए यह किसी अच्छी खबर से कम नहीं है. खासकर ऐसे लोग जिन्हें काम के सिलसिले में बार-बार तबादले की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत अब वाहन स्वामी अपने नए वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाने पर इस नंबर के वाहन स्वामियों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस व्यवस्था के तहत बीएच सीरीज वाले वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही दूसरे राज्य में आसानी से अपना वाहन चला सकेंगे. 

दूसरे राज्य जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म
हालिया समय में अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग है. वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इस नई व्यवस्था से किसी दूसरे राज्य में जाने पर फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी. अब बीएच सीरीज के नंबर वाले वाहन किसी भी राज्य में बगैर झंझट चला सकेंगे. फिलहाल निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय वाहन स्वामी को 15 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है. इसके बावजूद यदि वे तबादले पर किसी दूसरे राज्य जाते हैं, तो वहां उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब बीएच सीरीज के नंबर से इस तरह के तमाम झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. 

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इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
भारत व्हीकल श्रंखला के नंबरों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना-अर्धसैनिक सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं. ये सभी लोग बीएच नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे. बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा. यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.

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ऐसी होगी नंबर प्लेट और उसका रंग
बीएच सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी. इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित होगा. नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के बीएच अक्षरों से होगी. इसके बाद जिस साल वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंतिम दो अंक होंगे. फिर आगे का नंबर होगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY है. इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).

HIGHLIGHTS

  • बार-बार तबादले की प्रक्रिया से गुजरने वालों को राहत
  • सरकार ने जारी की BH सीरीज के नंबर की अधिसूचना
  • अब दूसरे राज्य जाने पर नहीं गुजरना पड़ेगा झंझट से
Motor Vehicle Act मोटर व्हीकल एक्ट BH Series New Number Plate Transfer तबादला Second Registration Posting दूसरा रजिस्ट्रेशन
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