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NHRC ने 'जरूरतमंदों' की सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी, करी ये मांग

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है.

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Sourabh Dubey
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NHRC

NHRC ( Photo Credit : social media)

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भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है. मानवाधिकार निकाय ने गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और विकलांग लोगों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई प्रमुख सिफारिशें शामिल की हैं. चलिए इस आर्टिकल में भीख मांगने पर NHRC की सलाह को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझें. मालूम हो कि, इसमें सर्वेक्षण और डेटा संग्रह, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत चीजों को भी शामिल किया गया है...

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भीख मांगने पर NHRC की सलाह

सर्वेक्षण और डेटा संग्रह:

-भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूप विकसित करें.

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-अधिकारियों, नोडल एजेंसियों और आश्रय गृहों के लिए सुलभ ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत जानकारी नियमित रूप से एकत्र करें और अपडेट करें.

-लिंग, आयु, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य मुद्दे, मूल स्थान और पिछली आर्थिक गतिविधियों जैसे पैरामीटर शामिल करें.

पुनर्वास उपाय:

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-आश्रय गृहों में व्यक्तियों का पंजीकरण करें और पहचान पत्र जारी करें.

-सुनिश्चित करें कि आश्रय गृह स्वास्थ्य देखभाल, पंजीकरण सहायता और वित्तीय सेवाओं सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करें.

-सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए शिविर आयोजित करें.

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स्वास्थ्य देखभाल:

-आश्रय गृहों में उचित भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें.

-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें.

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-निवासियों को सरकारी चिकित्सा सहायता और बीमा योजनाओं से जोड़ें.

शिक्षा:

-भिक्षावृत्ति में शामिल 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें.

-6 वर्ष तक के उन बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें जिनके माता-पिता भीख मांगने में शामिल हैं.

कानूनी और नीतिगत ढांचा:

-एक भीख-विरोधी ढांचा स्थापित करें और भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने की दिशा में काम करें.

-गरीबी-विरोधी उपाय करना और जबरन भीख मांगने और मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाना.

गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग:

-कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करें.

-स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को प्रोत्साहित करें और बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करें.

जागरूकता और संवेदनशीलता:

-जागरूकता बढ़ाने के लिए सामग्री विकसित करें और प्रगति की निगरानी करने और दोबारा भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनुवर्ती और बाद की देखभाल सेवाएं प्रदान करें.

-जागरूकता पैदा करने के लिए जनता तक पहुंचें और सुरक्षा तंत्र लागू करने में सहयोग लें.

Source : News Nation Bureau

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION rehabilitation
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