आतंकियों के साथ पकड़े गए जम्मू-कश्मीर के डीएसपी (DSP) देवेंद्र सिंह के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, देवेंद्र सिंह पर UAPA की धारा 18,19,20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यूएपीए की धारा 38 तब लगाई जाती है, जब किसी व्यक्ति के किसी आतंकी संगठन से जुड़ने की बात सामने आती है.
बता दें कि यह धारा आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाती है. मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल के दो आतंकियों की मदद देवेंद्र सिंह ने की है. उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ये सभी आरोप लगाए गए हैं. इस मामले की पूरी जांच के लिए एनआईए की एक और टीम सोमवार को जम्मू और कश्मीर रवाना होगी.
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गौरतलब है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को कुछ दिन पहले आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उनकी कार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने राजमार्ग पर रोक दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
मीडिया में यह भी खबर आई थी कि कार सवार आतंकियों के साथ डीएसपी ने 12 लाख रुपये की डील की थी. बदले में वह उन आतंकियों को सुरक्षित चंडीगढ़ पहुंचाने वाला था. कहा जा रहा है कि इस सौदा को पूरा करने के लिए देविंदर सिंह ने ऑफिस से चार दिनों की छुट्टी भी ली थी.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को कार सवार दो आतंकियों के साथ देविंदर सिंह को दबोचा था. पुलिस के अनुसार, आतंकी पीछे बैठे थे और देविंदर सिंह कार चला रहा था. पकड़े गए आतंकियों में हिजबुल का टॉप कमांडर नवीद बाबू है. दूसरा आतंकी अल्ताफ भी मौजूद था.
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सूत्रों के अनुसार, साल 2004 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु ने दावा किया था कि देविंदर सिंह ने उन्हें मोहम्मद नाम के एक शख्स को दिल्ली में किराए पर घर और कार खरीद कर देने को कहा था. मोहम्मद संसद पर हमले में शामिल था, जबकि अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी दे दी गई थी.