विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
एनआईए ने गुरुवार को विशेष अदालत में 65 पन्नों की चार्जशीट दायर की है जिसमें नाइक पर हेट स्पीच और आतंक को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए ने जाकिर नाइक और उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 10 यूए (पी) एक्ट और सेक्शन 120बी, 153ए, 295ए, 298 और 505 (2) जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस चार्जशीट के अलावा एनआईए ने कोर्ट के सामने अन्य दस्तावेजों की 1000 पन्नों की फाइल पेश की है जिसमें करीब 80 गवाहों के बयान दर्ज हैं।
नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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बता दें कि पिछले कई दिनों से एनआईए जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के मामले में जांच कर रही है।
जाकिर ने 2016 में भारत छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद आतंकियों ने दावा किया था कि वे जाकिर के भाषणों से प्रेरित हैं। बता दें कि एनआईए ने 18 नवंबर 2016 को जाकिर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाकिर नाइक के विवादित प्रवचन दिखाने वाले पीस टीवी को भी बैन कर दिया है। लेकिन हाल ही में जाकिर नाइक के भाषणों के वीडियो कश्मीर में लोकल टीवी पर दिखाए गए थे जिसमें दूसरे धर्मों को लेकर विवादित बयान दिए गए थे।
Source : News Nation Bureau