2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि अगर मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
बंबई हाई कोर्ट में NIA के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि मालेगांव बम धमाका मामले में मकोका का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता।
साध्वी ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस शालिनी फनसालकर जोशी की खंडपीठ में चुनौती दी है।
सिंह ने कहा, 'इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ इस आधार पर मकोका लगाया था कि अन्य आरोपी व्यक्ति दूसरे विस्फोटों में शामिल थे। एटीएस का कहना था कि आरोपी दूसरे हमले में शामिल रहे हैं इसलिए वह एक संगठित अपराध का हिस्सा है।' हालांकि एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपी व्यक्ति केवल मालेगांव विस्फोट में शामिल थे और इसलिए उन पर मकोका लागू नहीं होता।
अनिल सिंह ने कहा कि NIA की जांच शुरू किए जाने के बाद कई मुख्य गवाह अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि इन सभी पर विचार करते हुए NIA को साध्वी को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
HIGHLIGHTS
- एनआईए ने कहा है कि मालेगांव बम धमाका आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत दिए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी
- साध्वी प्रज्ञा सिंह को एनआईए ने मालेगांव बम धमाका मामले में गिरफ्तार किया है
Source : News State Buraeu