निर्भया केसः दोषियों के वकील ने भरी अदालत में कहा- अनंतकाल तक नहीं होगी फांसी, रो पड़ीं निर्भया की मां

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया है.

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Kuldeep Singh
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निर्भया केसः दोषियों के वकील ने भरी अदालत में कहा- अनंतकाल तक नहीं होगी फांसी, रो पड़ीं निर्भया की मां

निर्भया की मां आशा देवी( Photo Credit : फाइल फोटो)

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निर्भया गैंग रेप मामले में दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया है. फांसी टलने की फैसला आने के बाद निर्भया की मां आशा देवी रोने लगीं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषियों ने वकील एपी सिंह ने भरी अदालत में उनसे कहा कि वह अनंतकाल तक दोषियों को फांसी नहीं होने देंगे. आशा देवी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है. 

'ऐसा ही होना था तो आग लगा दो कानून को'
निर्भया रेप मामले में लगातार दूसरी बार दोषियों की फांसी टलने से निर्भया की मां आशा देवी के भी सब्र का बांध टूट गया. कोर्ट से फैसला आने के बाद आशा देवी रोते हुए बार निकलीं और बोलीं कि 7 साल पहले उनकी बेटी के साथ अपराध हुआ और अब सरकार बार-बार उन्हें मुजरिमों के सामने झुका रही है. आशा देवी ने कहा कहा, 'मैं लड़ूंगी... सरकार को उनको फांसी देनी होगी नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोवर कोर्ट तक को सरेंडर करना होगा कि फांसी की सजा को सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया था, शांत करने के लिए दिया था.' उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होना है तो नियम-कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए.

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इससे पहले दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर चढ़ाए जाने का डेथ वारंट जारी किया गया था. तक एक आरोपी का दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने का हवाला देकर दोषियों की फांसी टाल दी गई. इसके बाद 1 फरवरी का नया डेथ वारंट जारी किया गया. इसके बाद दोषी विनय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी. अभी इस मामले में राष्ट्रपति की ओर से कोई फैसला नहीं आया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. ऐसे में आरोपियों को फांसी नहीं दी जा सकती है. राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को 14 दिन का समय दिया जाता है. ऐसे में 1 फरवरी को फांसी संभव नहीं है.

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कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. अब सभी याचिकाओं का निपटारा होने और दया याचिका को लेकर स्थिति साफ होने के बाद नया डेथ वारंट जारी किया जाएगा. दूसरी तरह तिहाड़ जेल में शुक्रवार को दिन भर दोषियों को फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी चलती रही. जेल प्रशासन ने डमी को फांसी पर चढ़ाकर ट्रायल लिया. इससे पहले दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए मेरठ से पवन जल्लाद को भी तिहाड़ में बुला लिया गया. 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Asha Devi AP singh Nirbhya Case
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