निर्भया मामले (Nirbhaya case) में दोषी पवन की क्यूरेटिव पीटिशन खारिज कर दी है. वहीं दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने भी अक्षय और पवन की डेथ वारंट पर रोक की मांग को खारिज कर दिया है जिसके बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पवन जल्लाद के साथ निर्भया के चारों दोषियों की डमी फांसी की तैयारी कर रहा है. कुछ देर बाद ही पवन जल्लाद के हाथों डमी फांसी की प्रक्रिया शुरू होगी और चारों डमी को फांसी पर लटकाया जाएगा. हालांकि इस बीच दोषी पवन ने दया याचिका भी दायर कर दी है जिसके बाद अब 3 मार्च को दोषियों को फांसी होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है.
ऐसे समझें याचिकाओं का झोल
निर्भया केस (Nirbhaya case) में फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और फैसला बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के खिलाफ चारों गुनहगारों की क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प अब खत्म हो गया है. तीन गुनहगारों की दया याचिका भी खारिज की जा चुकी है. अब केवल एक गुनहगार पवन की दया याचिका ही पेंडिंग है. लिहाजा फांसी की सजा को अभी अमल में नहीं लाया जा सकता. दया याचिका खारिज होने के बाद भी गुनहगारों को 14 दिन तक फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता. इस तरह देखा जाए तो गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बीच अब केवल पवन की दया याचिका ही बाधा है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद गुनहगारों को फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता.
यह भी पढ़ें: निर्भया के गुनहगार पवन ने चला आखिरी दांव, राष्ट्रपति के पास दायर की दया याचिका
सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट में आज क्या हुआ
पटियाला हाउस कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने सोमवार को जो अर्जी खारिज की, उसमें अक्षय की ओर से दया याचिका दायर करने का आधार था कि उसकी पहली दया याचिका अधूरी थी. इसलिए उसने दूसरी दया याचिका दायर की. वही पवन की अर्जी का आधार था कि उसकी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अर्जी पेंडिंग है, लिहाजा फांसी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने अक्षय की दूसरी दया याचिका के हवाले को नहीं माना और पवन की चूंकि आज सुबह क्यूरेटिव खारिज हो गई, इसलिए वो भी दलील खारिज हो गई. यानी कोर्ट ने अभी तक अपने पास उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड के मुताबिक दोषियों की फांसी टालने की अर्जी खारिज कर दी है. हालांकि अब गुनहगारों के वकील और तिहाड़ जेल अथॉरिटी ट्रायल कोर्ट को लिखित में बताएंगे कि पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दया याचिका दायर कर दी है तो कोर्ट को फिर कल के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगानी पड़ेगी.
यह भी पढ़ें: निर्भया के गुनहगारों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की
डेथ वारंट कैंसिल करने की अर्जी
उधर, गुनहगार पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है. उनकी दलील है कि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है. पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. हालांकि, निर्भया की मां का दावा है कि कल ही दोषियों की फांसी होगी.