निर्भया गैंग रेप केस में तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने और अन्य दोषी अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजे जाने की स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपी है. इस मामले को सोमवार को सुनवाई की जाएगी. तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेगा. दूसरी तरह दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी है. ऐसे में उस पर फैसला आने से पहले दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है.
शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका पर एक फरवरी का डेथ वारंट रद्द कर दिया था. याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती. इस मामले में कोर्ट नया डेथ वारंट जारी कर सकता है लेकिन दोषी विनय के मामले को देखते हुए अन्य दोषी अक्षय की दया याचिका पर फैसला आने से पहले दोषियों को फांसी दिया जाना संभव नहीं है.
दया याचिका खारिज होने के बाद भी मिलेगा 14 दिन का समय
किसी भी दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे 14 दिन का समय दिया जाता है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन से पहले दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में इस बात का हवाला दिया था कि दोषी को कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए जिससे वह अपने जरूरी काम निपटा सके.
Source : News Nation Bureau