निर्भया (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के गुनहगार पवन की क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. पवन कुमार ने फांसी से तीन दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. दूसरी ओर, चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HIgh Court) में दायर याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है. अगर आज निर्भया के गुनहगारों को राहत नहीं मिली तो कल सुबह चारों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा. बता दें कि निर्भया के गुनहगारों में से अब केवल पवन कुमार के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प है.
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उधर, पटियाला हाउस कोर्ट में भी निर्भया के गुनहगारों की अर्जी पर सुनवाई होनी है. अक्षय और पवन ने कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए फांसी की सजा और डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है. दोनों ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है, लिहाजा फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए.
जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच सुप्रीम कोर्ट चैंबर में इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट तीन दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज कर चुका है. पवन कुमार के वकील एपी सिंह की दलील है कि अपराध के समय पवन किशोर था और उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी. उम्मीद है कि पहले के फैसलों में गलतियों को इस क्यूरेटिव याचिका के माध्यम से सुधारा जाएगा. एपी सिंह का यह भी कहना है कि अपराध के समय पवन एक संगीत कार्यक्रम में था.
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निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले दो बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट को रद कर दिया गया. तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च यानी मंगलवार की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है.
Source : News Nation Bureau