Advertisment

निर्भया की मां बोलीं- मैं कोर्ट के फैसले से खुश हूं, ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए...

निर्भया की मां आशा देवी (Asha Devi) ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
निर्भया की मां बोलीं- मैं कोर्ट के फैसले से खुश हूं, ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए...

निर्भया की मां आशा देवी( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

Advertisment

दिल्ली हाई कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन कुमार को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग का दावा करने वाली पवन कुमार की अर्जी खारिज कर दी. इस पर निर्भया की मां आशा देवी (Asha Devi) ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं. ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. मैं आज काफी खुश हूं.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था. दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए दोषी के वकील एपी सिंह पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पवन कुमार गुप्ता ने अर्जी में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वह नाबलिग था. जांच अधिकारी की ओर से उम्र की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने पवन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत की कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली बार कॉउंसिल को वकील एपी सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा.

बता दें कि पवन कुमार को मौत की सजा सुनाई गई है और वह तिहाड़ जेल में बंद है. उसने कोर्ट से अनुरोध किया था कि संबंधित प्राधिकरण को उसके नाबालिग होने के दावे का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच करने का निर्देश दिया जाए. पवन के अलावा मामले में तीन अन्य दोषी मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

Delhi High Court Nirbhaya Case Asha Devi Pawan Kumar Gupta Nirbhaya Mother
Advertisment
Advertisment