निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी सजा लगातार किसी न किसी तकनीकि या अन्य वजह से एक्सटेंड होती जा रही है. जिसके बाद निर्भया के माता-पिता को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. बुधवार को मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद डेथ वारंट पर फैसला सुनाने के लिए अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3 बजे तय की गई. इस तरह से एक बार फिर इन दोषियों की सजा थोड़े दिनों के लिए आगे बढ़ गई. बुधवार को निर्भया के माता-पिता ने एक महिला एक्टिविस्ट और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इस दौरान निर्भया के माता-पिता ने कोर्ट से निर्भया के दोषियों के लिए फांसी देने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे.
Delhi: Parents of 2012 gang-rape victim and women rights activist Yogita Bhayana stage demonstration outside Patiala House Court, demanding hanging of convicts. pic.twitter.com/s9xRqExNx4
— ANI (@ANI) February 12, 2020
इसके पहले बुधवार को निर्भया गैंगरेप केस मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद निर्भया के माता पिता जज के सामने भावुक हो गए. निर्भया की मां ने कोर्ट में कहा कि मैं भी एक मां हूं. इंसाफ के लिए सात साल से इंतजार कर रही हूं. मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं एक साल से कोशिश कर रही हूं कि दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की तारीख तय की जाए।. जज ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपको सुनने के लिए ही तो कोर्ट लगी है. हम आपको सुना रहे है. वही दूसरी ओर निर्भया के पिता ने जज से कहा कि अगर आज दोषियों को वकील दिया जाता है तो यह निर्भया के साथ अन्याय होगा. इस पर जज ने कहा कि कानून ने दोषियों को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं. उन्हें वे अधिकार एक्सरसाइज ना करने देना भी अन्याय होगा.
बुधवार को दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने कहा कि दोषियों को आखिरी सांस तक अपने सभी कानूनी विकल्प अपनाने का अधिकार है. कोर्ट ने दोषी पवन के पिता को भी वकील न होने का हवाला देकर मामला लटकाने पर फटकार लगाई. सरकारी वकील इरफान अहमद ने बताया कि हमने सभी दोषियों को नोटिस जारी किए थे, पर वकील एपी सिंह ने पवन की ओर से ये कहते हुए नोटिस स्वीकारने से इंकार कर दिया कि वो पवन की पैरवी अब नहीं कर रहे हैं. दोषी पवन के पिता ने लिखित में बताया है कि वो दूसरा प्राइवेट वकील करेंगे.
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सरकारी वकील इरफान अहमद ने कहा कि पवन ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. लेकिन दया याचिका खारिज होने के बाद दायर इस याचिका को क़ानूनी राहत के विकल्प नहीं माना जा सकता. इसकी पेंडिंग का हवाला देकर डेथ वारंट जारी करने से नहीं रोका जा सकता. एपी सिंह द्वारा अब पवन की पैरवी न करने पर कोर्ट ने पवन के पिता से कहा कि हम आपको वकील उपलब्ध कराएंगे, जो आपकी पैरवी करेंगे. लेकिन पवन के पिता ने क़ानूनी सहायता से लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वो ख़ुद का वकील करेंगे. कोर्ट की सख्त शब्दों में हिदायत दी कि आप इस अर्जेंट मामले में वकील न रहने का हवाला देकर नहीं लटका सकते.
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पवन के पिता द्वारा सरकारी वकील न लेने पर कोर्ट ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड पर लेंगे कि आपको क़ानूनी मदद दी गई लेकिन आपने इनकार कर दिया. सरकारी वकील और निर्भया के माता पिता के वकील ने निर्भया के दोषियों पर मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया. इस पर जज ने कहा कि इसके बावजूद दोषियों को आखरी सांस तक अपने पास मौजूद क़ानूनी राहत विकल्प आजमाने का अधिकार है. निर्भया की माता पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आज डेथ वारंट जारी ही होना चाहिए. इस पर जज ने सवाल किया कि अगर हम आज डेथ वारंट जारी कर देते है, तो फिर पवन को लीगल ऐड देने का क्या औचित्य रह जायेगा. जज ने कहा कि हम अनुमान तो नहीं लगा सकते कि पवन का वकील कल क्या जिरह करेगा. लिहाजा हमें एक दिन का और इतंज़ार करना होगा.