सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषियों की सजा को कम कर दिया गया है। इस हत्याकांड में दोषी विकास यादव की सजा को 30 से घटाकर 25 साल कर दी है। वहीं सुखदेव पहलवान की सजा 25 से 20 साल कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि IPC 201 में हाईकोर्ट ने जो 5 साल की सजा अलग से दी वह साथ-साथ चलेगी। इस तरह दोनों की सजा पांच साल घट गई। इससे पहले विकास और सुखदेव पहलवान ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी। जिसके बाद यह फैसला आया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2014 को हुए इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग करार दिया था और तीनों तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि विकास यादव व विशाल यादव को 30 साल से पहले सजा में छूट पर विचार न हो जबकि सुखदेव पहलवान की सजा में 25 साल से पहले छूट पर विचार न हो।
एक तरफ मृतक नीतीश की मां नीलम कटारा और अभियोजन पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल कर उनकी सजा बढ़ाने और फांसी की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था।