बेंगलुरु ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश पूजा, SC ने कर्नाटक HC के आदेश पर लगाई रोक

तीन-न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई थी.

author-image
Vijay Shankar
New Update
Ganesh Chaturthi

Ganesh Chaturthi ( Photo Credit : File)

Advertisment

बेंगलुरु (Bengaluru) के ईदगाह मैदान (Idgah ground) में बुधवार को कोई गणेश चतुर्थी (ganesh chaturthi) समारोह नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अभी तक यथास्थिति का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है और आज की स्थिति के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि त्योहार के लिए मैदान का उपयोग नहीं किया जा सकता है. तीन-न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई थी.

ये भी पढ़ें : मनीष सिसोदिया ने कहा, क्लीन चिट मिल गई, CBI को मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला 

26 अगस्त को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले बेंगलुरु के उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी थी. इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी थी. यह फैसला वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी जमीन पर अन्य धर्मों के उत्सव और जुलूस पर आपत्ति जताए जाने के बाद यह फैसला सुनाया गया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंजुमन ई इस्लाम द्वारा हुबली धारवाड़ निगम के खिलाफ ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिस पर विवाद चल रहा था.

Supreme Court Karnataka High Court Karnataka कर्नाटक ganesh chaturthi गणेश चतुर्थी Hubbali Idgah ground Karnataka Ganesh Chaturthi idgah maidan कर्नाटक हाई कोर्ट
Advertisment
Advertisment
Advertisment