बेंगलुरु (Bengaluru) के ईदगाह मैदान (Idgah ground) में बुधवार को कोई गणेश चतुर्थी (ganesh chaturthi) समारोह नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अभी तक यथास्थिति का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है और आज की स्थिति के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि त्योहार के लिए मैदान का उपयोग नहीं किया जा सकता है. तीन-न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई थी.
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26 अगस्त को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले बेंगलुरु के उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी थी. इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी थी. यह फैसला वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी जमीन पर अन्य धर्मों के उत्सव और जुलूस पर आपत्ति जताए जाने के बाद यह फैसला सुनाया गया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंजुमन ई इस्लाम द्वारा हुबली धारवाड़ निगम के खिलाफ ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिस पर विवाद चल रहा था.