Advertisment

राज्‍य सभा चुनाव में नहीं होगा ‘NOTA’ का इस्‍तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

author-image
vinay mishra
एडिट
New Update
लोकसभा को जल्द ही कागजरहित बनाया जाएगा, राजस्थान विधानसभा पहले बन चुकी है पेपरलेस

संसद भवन (प्रतीकात्‍मक फोटो )

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह फैसला शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर आया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में वह गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे, जिसमें पार्टी ने सांसद अहमद पटेल को उतारा था। परमार ने मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नोटा की शुरुआत करके चुनाव आयोग मतदान नहीं करने को वैधता प्रदान कर रहा है।

और पढ़ें : आसान है बच्‍चों के नाम म्‍युचुअल फंड खरीदना, 18 की उम्र तक तैयार हो जाएगा लाखों रुपए का फंड

30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के साथ NDA ने भी राज्यसभा चुनाव में NOTA का विरोध किया था। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा चुनाव में NOTA के इस्तेमाल पर कहा है कि ये कदम आयोग ने संज्ञान लेकर नहीं किया, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत लिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध मे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का पालन करते हुए राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल करना शुरू किया था।

Advertisment

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Rajya Sabha elections None of the above election commission Ballot Paper Chief Justice Deepak Mishra Refused Notification NOTA election voting
Advertisment
Advertisment