जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है. केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफेकिशन गया कि कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है. हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफेकिशन पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है. लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी.
अभी तक जम्मू कश्मीर ने सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे. सरकार के इस फैसले के बाद बाहर के लोग भी कश्मीर में बस सकेंगे और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है. इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी.
Source : News Nation Bureau