कमला मिल्स कंपाउंड अग्निकांड मामला: होटल मालिक के रिश्तेदार ने की सीबीआई जांच की मांग

आदित्य सांघवी की माने तो आगजनी की घटना वन-एबव होटल की वजह से नहीं बल्कि अन्य दो होटल की वजह से हुई है। इसलिए सांघवी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और पीएम मोदी को एक ख़त लिखा है।

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Deepak Kumar
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कमला मिल्स कंपाउंड अग्निकांड मामला: होटल मालिक के रिश्तेदार ने की सीबीआई जांच की मांग

कमला मिल्स कंपाउंड अग्निकांड मामले में की सीबीआई जांच की मांग (पीटीआई)

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कमला मिल्स कंपाउंड अग्निकांड मामले में वन-एबव होटल के मालिक के एक रिश्तेदार आदित्य सांघवी ने राष्ट्रपति और पीएम को ख़त लिख कर सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच की मांग की है।

आदित्य सांघवी की माने तो आगजनी की घटना वन-एबव होटल की वजह से नहीं बल्कि अन्य दो होटल की वजह से हुई है। इसलिए सांघवी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और पीएम मोदी को एक ख़त लिखा है।

इस ख़त में उन्होंने आगजनी के लिए दूसरे होटल को ज़िम्मेदार बताते हुए घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है।  

इस मामले में पब के दो मैनेजरों को मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को नौ जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पिछले हफ्ते 29 दिसंबर को हुए इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी और 55 लोग झुलस गए थे।

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वन एबव के प्रबंधक केविन बावा (35) और लिस्बन लोपेज (34) को रविवार रात पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (मानव-वध का आपराधिक मामला, जोकि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है), धारा 337 (जान को खतरा पैदा कर या व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर चोट पहुंचाना), धारा 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने पर घबराए हुए ग्राहकों को सुरक्षित आपातकाली रास्तों से निकालने के बजाए बावा और लोपेज कथित तौर पर मौके से भाग गए थे। अगर दोनों प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते तो हताहतों की संख्या कम होती।

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इससे पहले रविवार को पुलिस ने वन-एबव पब के फरार मालिक व साझेदार, कृपेश संघवी और जिगर संघवी के रिश्तेदार राकेश संघवी (46) और राकेश के बेटे आदित्य (26) को उनको आश्रय देने व गिरफ्तारी में बाधा पहुंचाने को लेकर दबोच लिया। जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने 25,000 रुपये का प्रत्येक से मुचलका भरवाने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया।

आग की घटना के चंद घंटे बाद पुलिस ने शुक्रवार को मोजो बिस्ट्रो और वन-एबव के मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (मानव-वध का आपराधिक मामला, जोकि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है) समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) एस. जयकुमार के मुताबिक, राकेश संघवी और उनके पुत्र आदित्य उसी भवन के 16वें माले पर रहते हैं, जिसमें कृपेश का भी एक फ्लैट है। आग हादसे के बाद आरोपियों को पनाह देने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया है।

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Source : News Nation Bureau

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