विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है. इंडिया का मतलब 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस' है. इस नाम को लेकर 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत की गई है. दिल्ली के बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में गठबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. दिल्ली के रहने वाले वकील अवनीश मिश्रा ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया है कि इन राजनीतिक दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम INDIA रखना एंबलम एक्ट-2022 (प्रतीक अधीनियम) का उल्लंघन है.
वकील अवनीश मिश्रा ने पुलिस में की शिकायत में कहा है कि एंबलम एक्ट की धारा-3 के तहत ये कानून का उल्लंघन है. कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है. इस तरह से ‘INDIA’ नाम के उपयोग से भारत के लोगों की भावना आहत हुई है.
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एंबलम एक्ट के उल्लंघन पर सजा
पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि ‘एंबलम एक्ट की धारा 5 में इस तरह के उल्लंघन पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है. इस एक्ट की धारा-3 के उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान होगा.’ अवनीश मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि इंडिया नाम का उपयोग करने से साफ तौर पर दर्शाता है कि एंबलम धारा की धारा-3 का उल्लंघन है. ऐसे में उक्त अधिनियम की धारा-5 के तहत दंडित किए जाने का पात्र माना जाएगा.
आपको बात दें कि मंगलवार को विपक्ष की बैठक में 26 दलों ने ‘इंडिया’ के नाम पर मुहर लगाई. इसी तरह से विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर टैगलाइन 'जीतेगा भारत' को चुना है. इस नए गठबंधन का चेहरा और नेता का नाम तय नहीं किया गया है. इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जरूर कहा कि कांग्रेस को सत्ता या पीएम पद को लेकर किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है.