INX मीडिया केसः कोर्ट से चिदंबरम को लगा झटका, 13 नवंबर तक रहेंगे तिहाड़ जेल में, ये मिलेंगी सुविधाएं

रॉउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है.

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Deepak Pandey
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INX मीडिया केसः कोर्ट से चिदंबरम को लगा झटका, 13 नवंबर तक रहेंगे तिहाड़ जेल में, ये मिलेंगी सुविधाएं

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

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रॉउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chindabaram) को बड़ा झटका लगा है. INX मीडिया केस में कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम 13 नवंबर तक तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में रहेंगे. हालांकि, कोर्ट ने तिहाड़ जेल में उन्हें अलग सेल में रखे जाने और घर के खाने की सुविधा की इजाजत दी है.

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बता दें कि आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें देश नहीं छोड़ने को कहा है. हालांकि, ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मुकदमे में पी चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत देते हुए पी चिदंबरम से अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा. चिदंबरम पर आरोप है कि वित्‍त मंत्री रहते हुए उन्‍होंने गलत तरीके से विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी. ईडी का आरोप है कि पी चिदंबरम ने विदेशों में संपत्‍तियां बनाई हैं. अब पी चिदंबरम 13 नवंबर ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में न्‍यायिक हिरासत में हैं.

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बता दें कि पिछले दिनों इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि उसने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेशों में 50 लाख डॉलर दिए थे. विदेशों में सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड शामिल हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने यह भी कहा कि उसने इस संबंध में विदेशों को न्यायिक सहयोग के लिए पत्र लिखा है, जिसका इंतजार है.

जांच एजेंसी ने चार कंपनियों और आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर हस्ताक्षर करना) आदि धाराएं लगाई गई हैं. बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी इस मामले में सरकारी गवाह बन चुकी हैं. वह इन दिनों अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई में जेल में है. इंद्राणी ने सीबीआई को दिए बयान में कहा कि वह घूस की रकम पर चर्चा के लिए मार्च-अप्रैल 2007 में पी. चिदंबरम से मिली थी. सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया प्रा. लि. को मिले 403.07 करोड़ रुपये विदेश निवेश की जांच के लिए मई 2007 में केस दर्ज किया था.

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