केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और दो पानी की टंकियों की सफाई का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नाले-सीवर का गंदा पानी ना ही मंदिर में जाए और ना ही जलाशय में। SC ने केरल केरल सरकार को कहा कि 15 मई तक सीवर लाइन का निर्माण करे और उसका रुख मंदिर से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति मंदिर की छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और 2 पानी की टंकियों की सफाई का टेंडर निकालेगा। साथ ही यह भी साफ किया है कि टेंडर उन्हीं को दिया जाए, जो मंदिर की मरम्मत करने के काम में एक्सपर्ट हों। पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
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HIGHLIGHTS
- प्रशासनिक समिति मरम्मत और सफाई के लिए टेंडर निकालेगी
- 17 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी
Source : News Nation Bureau