पद्मनाभस्वामी मंदिर की छत-मूर्ति की होगी मरम्मत, सुप्रीम कोर्ट ने पानी की टंकियों की सफाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नाले-सीवर का गंदा पानी ना ही मंदिर में जाए और ना ही जलाशय में।

author-image
Sonam Kanojia
एडिट
New Update
पद्मनाभस्वामी मंदिर की छत-मूर्ति की होगी मरम्मत, सुप्रीम कोर्ट ने पानी की टंकियों की सफाई का दिया आदेश

फाइल फोटो

Advertisment

केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और दो पानी की टंकियों की सफाई का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नाले-सीवर का गंदा पानी ना ही मंदिर में जाए और ना ही जलाशय में। SC ने केरल केरल सरकार को कहा कि 15 मई तक सीवर लाइन का निर्माण करे और उसका रुख मंदिर से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति मंदिर की छत, भगवान की मूर्ति की मरम्मत और 2 पानी की टंकियों की सफाई का टेंडर निकालेगा। साथ ही यह भी साफ किया है कि टेंडर उन्हीं को दिया जाए, जो मंदिर की मरम्मत करने के काम में एक्सपर्ट हों। पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

ये भी पढ़ें:

1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने पास किए जीएसटी से जुड़े 4 बिल

उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश गंगा को 'ज़िंदा ईकाई' का दिया दर्जा, सरकार भंग करने की दी चेतावनी

HIGHLIGHTS

  • प्रशासनिक समिति मरम्मत और सफाई के लिए टेंडर निकालेगी
  • 17 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court News in Hindi Padmanabhaswamy Temple case
Advertisment
Advertisment
Advertisment