Patanjali: योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इश्तहार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई फटकार के बाद अब कंपनी के एक और प्रोडक्ट का सैंपल फेल कर गया है. सैंपल फेल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक समेत तीन लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
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दरअसल, उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रसिद्ध मिठाई सोन पापड़ी की टेस्टिंग फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक एसिस्टेंट मैनेजर समेत तीन लोगों को छह महीने के लिए जेल भेज दिया है. इसके साथ ही तीनों पर क्रमशः 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपना फैसला खाद्द सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया है. खाद्द सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट में पेश किए गए सबूत साफ तौर पर प्रोडक्ट की घटिया गुणवत्ता के बार में बताते हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक खाद्द सुरक्षा निरीक्षक ने 17 अक्टूबर 2019 को पिथौरागढ़ के बेरीनगर स्थित मेन मार्केट में लीलाधर पाठक की दुकान का निरीक्षण किया था. यहां पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी. सैंपल कलेक्ट किए गए और कंपनी को नोटिस जारी किया गया. इसके बाद सैंपल को रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्द एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. दिसंबर 2020 में रिपोर्ट मिलने के बाद मिठाई की घटिया गुणवत्ता होना सामने आया. इसके बाद व्यापारी लीला धर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और सहायक मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए.
Source : News Nation Bureau