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हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 11 को सुनवाई

हैदराबाद में डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के खिलाफ जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में 11 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा.

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Kuldeep Singh
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हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 11 को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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हैदराबाद एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा. बता दें कि शुक्रवार तड़के पुलिस चारों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन रीक्रिएट करने गई थी. पुलिस का दावा है कि उस दौरान भागने की कोशिश में चारों गोली के शिकार हो गए.

सोमवार को ऐडवोकेट जीएस मणि ने हैदराबाद मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कोर्ट में कहा है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के साल 2014 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है. याचिका में कहा गया है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए और जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए.

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हाईकोर्ट में सुनवाई आज
तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद एनकाउंटर मामले में आज सुनवाई की जाएगी. इससे पहले कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले में चारों आरोपियों के शव को 9 दिसंबर रात 8 बजे तक संरक्षित रखने का आदेश दिया था.

शुक्रवार को हुआ था एनकाउंटर
हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में चारों आरोपियों- शिवा, नवीन, केशवुलू और मोहम्मद आरिफ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि पुलिस आरोपियों को लेकर घटना सीन रीक्रिएट करने मौके पर ले गई थी. इसी दौरान आरोपी पुलिस से हथियार छीनकर भागने लगे. पुलिस ने चारों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया.

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लोगों ने की पुलिस की वाहवाही
घटना के बाद लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए. महिलाओं ने एनकाउंटर करने वाली टीम को राखी बांधी. सोशल मीडिया पर भी पुलिस को बधाई देने वालों की लाइन लगी रही.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

Supreme Court Hyderabad Gangrape and Murder telagana high court
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