अग्निपथ स्कीम को रद्द करने की मांग, SC में दाखिल हुई जनहित याचिका

Agniveer recruitment: अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर अब सोमवार एक जनहित याचिका दाखिल की गई है.

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Mohit Saxena
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supreme court( Photo Credit : ani)

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Agniveer recruitment: अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर सोमवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है.  इस अर्जी में अदालत से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. इस अर्जी में कहा गया है कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे. अग्निपथ योजना के विरोध के बीच भारतीय सेना ने जरूरी अधिसूचना जारी कर दी है. भर्ती के लिए जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जुलाई में रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएंगे.

जुलाई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन 

भारतीय सेना की अधिसूचना के अनुसार, 8वीं और 10वीं पास युवा भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार योजना में कई बदलाव कर रही है. रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक तक आरक्षण भी दिया जाएगा. ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा होगा. इससे पहले 18 जून शनिवार को गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को लेकर एक और ऐलान किया था. गृह मंत्रालय ने कहा था कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा खत्म करेंगे तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10 फीसदी आरक्षण  दिया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

Agnipath Scheme अग्निपथ स्कीम PIL filed
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