PM Modi security lapse case : पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश पारित करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम की यात्रा का ब्यौरा सुरक्षित करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, राज्य की पुलिस और केन्द्रीय एजेंसियों को सभी रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के अधिकारी को देने का निर्देश भी दिया गया. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों की जांच को फिलहाल स्थगित करने को कहा गया है.
शुक्रवार को सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने लॉयर्स वॉयस संगठन की ओर से दायर किए गए याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुरक्षा में हुई चूक और लापरवाही के कारणों की जांच करने की जरूरत है.
जानकारी के अनुसार इस बीच पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक की घटना के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है. वहीं केंद्र ने भी मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. फिलहाल. सुप्रीम कोर्ट ने इल दोनों ही समितियों की जांच पर रोक लगाई है.
Source : Laxmi upadhyay