कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में बुधवार को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ने अपना फैसला सुना दिया है. ICJ ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की फांसी पर रोक लगाने के साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा देने का आदेश दिया. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिश्या देते हुए कहा कि हम आईसीजे में आज के फैसले का स्वागत करते हैं. सत्य और न्याय की जीत हुई. तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई. मुझे यकीन है कि जाधव को न्याय मिलेगा. हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी.
PM Modi on #KulbhushanJadhav verdict: We welcome today’s verdict in the ICJ. Truth & justice have prevailed. Congratulations to ICJ for a verdict based on extensive study of facts. I'm sure Jadhav will get justice. Our Govt will always work for safety & welfare of every Indian pic.twitter.com/x2gMWbtL5W
— ANI (@ANI) July 17, 2019
कुलभूषण जाधव के मामले में 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे. कोर्ट ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया. केवल पाकिस्तान के जज इस फैसले के खिलाफ थे. कोर्ट के अध्यक्ष सोमालिया के जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़ा. उन्होंने 42 पन्नों के फैसले में कहा कि पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से अपने फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता है, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी.
यह भी पढ़ेंः 20 साल में दूसरी बार इंटरनेशनल कोर्ट में भारत से हारा पाकिस्तान, पहले 14-2 अब 15-1 से
आईसीजे ने कहा- पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ भारत की बातचीत और कॉन्स्युलर एक्सेस के अधिकार को दरकिनार किया. पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण के लिए कानूनी प्रतिनिधि मुहैया कराने का मौका नहीं दिया. पाक ने विएना संधि के तहत कॉन्स्युलर रिलेशन नियमों का उल्लंघन किया.
10 प्वाइंट में जानें ICJ का फैसले
1. सिर्फ पाकिस्तान के एक जज ने भारत के खिलाफ में फैसला दिया है. 16 में 15 जजों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
2. आईसीजे (ICJ) ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.
3. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की तीनों आपत्तियों को खारिज कर दिया है, जबकि भारत के पक्ष को स्वीकर किया है.
4. आईसीजे ने कहा, भारत और पाकिस्तान विनया संधि बधे हुए हैं. भारत ने कोर्ट में कुलभूषण के मानवाधिकार हनन का हवाला दिया है.
5. ICJ ने कहा, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद न मिलना गलत है.
6. आईसीजे ने पाकिस्तान को तीन निर्देश दिए हैं. कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए.
7. जज ने कहा, पाकिस्तान के आरोप सबूत लायक नहीं हैं. पाकिस्तान कुलभूषण मामले की समीक्षा करे.
8. कुलभूषण जाधव मामले में फिर से ट्रॉयल हो. साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई हो.
9. कुलभूषण भारत का नागरिक है. उनकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं है.
10. कुलभूषण मामले में भारत की ओर से अपील करना सही कदम है.