पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. कोर्ट ने आज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया.

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Mohit Saxena
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pm modi ( Photo Credit : file photo)

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पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश की. इसकी अभी कोई समय सीमा नहीं तय की गई है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दस जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. इस मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात कही थी. 

जांच पर लगाई थी रोक

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगा दी थी. 5 जनवरी को अदालत ने पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच को एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए कहा था. अदालत ने सोमवार को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने समिति में डीजीपी चंडीगढ़, NIA के आईजी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया था. 

SC द्वारा नियुक्त कमेटी की जांच का दायरा

-5 जनवरी को पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की वजह क्या थी

- सुरक्षा में हुई चूक के जिम्मेदार कौन थे और उनकी जिम्मेदारी किस हद तक थी

- पीएम और बाकी की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी सेफगार्ड होने चाहिए

- संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव

- कोई विषय, जो कमेटी को  ज़रूरी लगे

पंजाब सरकार को पहले से मालूम था 

केंद्र सरकार ने कहा है कि सुनवाई के दौरान चन्नी सरकार को पहले से ही पीएम मोदी की सड़क यात्रा जानकारी थी. इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम की सुरक्षा को लेकर SPG एक्ट की जानकारी दी थी. इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर ब्लू बुक में दी गई सूचना को शेयर किया था. उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि पूरी प्रक्रिया का पालन करने में किसी तरह की चूक हुई है.

 

HIGHLIGHTS

  • जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात कही थी
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगा दी थी
  • सुप्रीम कोर्ट ने दस जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था
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