भगौड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders-FEO) के तहत कुकीं का पहला आदेश सुनाते हुए महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank-PNB) घोटाला मामले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की परिसंपत्तियों को कुर्क (Confiscation) करने की सोमवार को अनुमति दे दी. विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. सी. बारडे ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) को मोदी की उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं जो पीएनबी के पास गिरवी नहीं हैं, इसके लिए अदालत ने निदेशालय को एक माह का वक्त दिया है.
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धारा 12(2) और आठ के तहत इन परिसंपत्तियों को कुर्क कर सकती है FEO
एफईओए के प्रभाव में आने के दो साल बाद यह देशभर में पहला ऐसा मामला है जब इस कानून के तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है. इस आदेश के बाद केंद्र सरकार एफईओए की धारा 12(2) और आठ के तहत इन परिसंपत्तियों को कुर्क कर सकती है. शारदुल अमरचंद मंगलदास विधि फर्म से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश जैन इस मामले में पीएनबी की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि अदालत ने केवल उन्हीं संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है जो बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गयी हैं. हालांकि विशेष अदालत ने निदेशालय को मोदी के मालिकाना हक वाली और आयकर विभाग द्वारा जब्त की गयी पेंटिंग को कुर्क करने की अनुमति नहीं दी.
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मौजूदा समय में ब्रिटेन की जेल में बंद हैं नीरव मोदी
बंबई उच्च न्यायालय पहले ही इन्हें नीलाम कर धन जमा करने का आदेश दे चुका है. फिलहाल इससे मिलने वाली राशि को वितरित नहीं किया जाएगा। विशेष अदालत ने कहा कि ईडी के पास छूट है कि वह आयकर विभाग के नियंत्रण वाली पेंटिंग हासिल करने के लिए कानूनी उपाय करे. नीरव मोदी (49) वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद हैं. मोदी को वहां मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। भारत उनके खिलाफ वहां की अदालत में प्रत्यपर्ण की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.